Sunday, August 30, 2026

नेत्र सहायक अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पदोन्नति का स्पष्ट चैनल बनाने के निर्देश बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले से वर्षों से लंबित मांग को मिली मजबूती, कर्मचारियों में खुशी की लहर

 

नेत्र सहायक अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पदोन्नति का स्पष्ट चैनल बनाने के निर्देश

बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले से वर्षों से लंबित मांग को मिली मजबूती, कर्मचारियों में खुशी की लहर

रायपुर/बिलासपुर :– छत्तीसगढ़ के नेत्र सहायक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। वर्षों से पदोन्नति की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे नेत्र सहायक अधिकारियों के पक्ष में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस फैसले के बाद प्रदेशभर के नेत्र सहायक अधिकारियों में खुशी का माहौल है और इसे उनके लंबे संघर्ष की पहली बड़ी जीत माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से टेलीफोन पर हुई चर्चा में बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा अवधि तक एक ही पद पर कार्यरत रखना उचित नहीं है। न्यायालय ने शासन को निर्देश दिया है कि नेत्र सहायक अधिकारियों के लिए शीघ्र ही पदोन्नति (Promotion) का स्पष्ट एवं व्यवस्थित चैनल तैयार किया जाए तथा नियमानुसार उन्हें पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

अधिवक्ता के अनुसार, न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रति शीघ्र उपलब्ध होने की संभावना है। आदेश प्राप्त होने के बाद उसके अनुरूप आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

इस निर्णय को नेत्र सहायक अधिकारियों के लंबे संघर्ष, धैर्य, एकजुटता और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास का परिणाम बताया जा रहा है। लंबे समय से अधिकारी पदोन्नति के अवसरों के अभाव में एक ही पद पर कार्यरत थे, जिससे उनके कैरियर विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। न्यायालय के इस फैसले से अब पदोन्नति की दिशा में नई उम्मीद जगी है।

इस अवसर पर नेत्र सहायक अधिकारी घनश्याम पुरी ने सभी याचिकाकर्ता साथियों ने बधाई दी।

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