बालोद: नए बस स्टैंड के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण पर नगर पालिका सख्त, तीन दिन में हटाने का नोटिस

बालोद। नगर पालिका परिषद बालोद ने नए बस स्टैंड स्थित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स समूह क्रमांक-16 के पीछे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 के तहत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही संबंधित दुकान का आबंटन भी निरस्त किया जा सकता है।
नगर पालिका के अनुसार व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स समूह क्रमांक-16 के पीछे स्थित खाली पोर्च एवं नाली क्षेत्र पर कुछ दुकानदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय संचालित कर रखा है। इससे सार्वजनिक स्थानों का उपयोग प्रभावित हो रहा है और नाली पर अतिक्रमण के कारण जल निकासी व्यवस्था बाधित होने की आशंका भी बनी हुई है।
नगर पालिका ने संबंधित दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे स्वयं तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाकर स्थल को पूर्व स्थिति में लाएं। अन्यथा बिना किसी अतिरिक्त सूचना के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संबंधित दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी के इस नोटिस के बाद नए बस स्टैंड क्षेत्र के व्यवसायियों में हलचल देखी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि तीन दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद नगर पालिका प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।
नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में सार्वजनिक स्थलों, नालियों एवं शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर की यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।




