Monday, August 31, 2026

नाबालिग वाहन चालकों पर बालोद पुलिस की सख्ती, जागरूकता अभियान के साथ 11 अभिभावकों पर ₹22 हजार का जुर्माना स्कूलों में यातायात, साइबर सुरक्षा, नए कानून और नशे के दुष्परिणामों पर किया गया जागरूक, पुलिस ने अभिभावकों से की नाबालिगों को वाहन नहीं देने की अपील

 

नाबालिग वाहन चालकों पर बालोद पुलिस की सख्ती, जागरूकता अभियान के साथ 11 अभिभावकों पर ₹22 हजार का जुर्माना
स्कूलों में यातायात, साइबर सुरक्षा, नए कानून और नशे के दुष्परिणामों पर किया गया जागरूक, पुलिस ने अभिभावकों से की नाबालिगों को वाहन नहीं देने की अपील


बालोद, :— जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से बालोद पुलिस ने व्यापक यातायात जागरूकता अभियान चलाया।

अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, नए कानूनों तथा नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।

वहीं दूसरी ओर कार्रवाई करते हुए 11 नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों पर कुल ₹22,000 का चालान भी किया गया।


पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन में डीएसपी मुख्यालय श्रुति सिंह, डीएसपी बालोद बोनीफास एक्का, सीएसपी राजहरा विकास पाटले तथा डीएसपी गुरुर माया शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह विशेष अभियान संचालित किया गया।


यातायात प्रभारी रविशंकर पाण्डेय, थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा (बालोद), अविनाश सिंह (राजहरा), नरेश देशमुख (सनौद), नवीन बोरकर (गुण्डरदेही), दिनेश कुर्रे (रनचिरई), उत्तम गावड़े (मंगचुवा), सोनसिंह सोरी (सुरेगांव) सहित अर्जुन्दा एवं डौण्डी के थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी।


महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल बालोद, संस्कार शाला बालोद, आत्मानंद स्कूल अर्जुन्दा, सनौद, गुण्डरदेही, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भर्रीटोला, डौण्डी, शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भंवरमरा, शासकीय स्कूल राजहरा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमकन्हार तथा आत्मानंद स्कूल डौण्डीलोहारा सहित कई शिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु में वाहन चलाना कानूनन अपराध है।

इसके लिए अभिभावकों पर ₹25,000 तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक की सजा तथा संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने जैसे कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।


कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। उन्हें बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, सीमित गति से वाहन चलाने तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया।

साथ ही सड़क सुरक्षा संबंधी पाम्पलेट भी वितरित किए गए।
जागरूकता अभियान के साथ-साथ शाम के समय जयस्तंभ चौक बालोद और डौण्डीलोहारा में विशेष जांच अभियान चलाया गया।

इस दौरान वाहन चलाते पाए गए 11 नाबालिगों के अभिभावकों के विरुद्ध कुल ₹22 हजार की चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभिभावकों को स्पष्ट रूप से समझाइश दी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होने से पहले बच्चों को वाहन न दें।
अभियान के दौरान साइबर सेल प्रभारी धरम भूआर्य एवं पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में भी जानकारी दी।

उन्होंने अनजान कॉल या वीडियो कॉल से सावधान रहने, अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओएलएक्स ठगी, इनाम एवं लालच आधारित ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए तथा किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी।
पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को नए कानूनों, सामाजिक जिम्मेदारियों और अनुशासित जीवनशैली की जानकारी देते हुए कहा कि कानून का पालन, नशे से दूरी और जिम्मेदार नागरिक का व्यवहार ही सुरक्षित समाज की नींव है। विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए किसी भी प्रकार की गलत संगत, अपराध एवं नशीले पदार्थों से दूर रहने की सीख दी गई।
अंत में बालोद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें, यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी अपराध अथवा आपात स्थिति में तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दें।

पुलिस का संदेश है—”सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें।”

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