जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही यातायात पुलिस विभाग हुआ सख्त

बालोद :- जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जिला यातायात पुलिस द्वारा जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक 120 शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही कर न्यायलय के समक्ष पेश किया गया है जहां न्यायालय द्वारा 12 लाख 18 हजार 700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।यातायात प्रभारी निरीक्षक राकेश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात बालोद एवं सभी थाना/चौकी प्रभारीयों द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आम जनों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इस वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक 120 शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा 120 प्रकरणों में 12,18,700रु. के जुर्माना राशि से दण्डित कर प्रकरण का निराकरण किया गया है। वर्ष 2024 की तुलना में इस वर्ष 06 महीने में ही दोगुने से अधिक शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा चुकी है। शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का लायसेंस निलंबन की कार्यवाही भी की जा रही है।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से की अपील
यातायात पुलिस बालोद के द्वारा लगातार वाहन चालको से अपील किया जा रहा है की शराब सेवन कर खतरनाक तरीके से वाहन बलाते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले हमेशा यातायात नियमों का पालन करे आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाचालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे।




