Wednesday, March 4, 2026

जन शिकायतों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओ ने कलेक्टर जन चौपाल में सौपा ज्ञापन , अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम संचालको के खिलाफ खोला मोर्चा

 

जन शिकायतों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओ ने कलेक्टर जन चौपाल में सौपा ज्ञापन , अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम संचालको के खिलाफ खोला मोर्चा 

बालोद :- बालोद नगर सहित पूरे जिले के अंतर्गत शासन प्रशासन द्वारा डायग्नोस्टिक, अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम संचालन हेतु निर्धारित नियमों एवं मापदंडों को ताक में रखकर बिना विशेषज्ञ डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से संचालित करने के मामले सामने आया है।

उक्त मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जनचौपाल में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बालोद नगर सहित जिले के अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन, विशेषज्ञ अवैध रूप से संचालित डायग्नोस्टिक, अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम के संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग किया है।

नर्सिंग होम में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत किए जा रहे है विपरीत कार्य

ज्ञापन में बताया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 2023 एवं माह अप्रेल 2025 में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी मुताबिक बालोद नगर सहित जिले के अंतर्गत शासन प्रशासन द्वारा डायग्नोस्टिक, अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम संचालन हेतु निर्धारित नियमों एवं मापदंडों को ताक में रखकर बिना विशेषज्ञ डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से संचालित कर विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों, खून जांच, रिपोर्ट एवं ईलाज किया जा रहा है तथा शासन प्रशासन के कुछ संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत के चलते कुछ नर्सिंग होम में पीसीपीएनडीटी (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं जिसके कारण आम जनता को शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

डायग्नोस्टिक अस्पताल, नर्सिंग होम के संचालकों द्वारा किए जा रहे है अवैधानिक कार्य

बजरंग दल के जिला संयोजक उमेश सेन ने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई निगरानी, जांच एवं विधिवत सक्त कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण डायग्नोस्टिक, अस्पताल, नर्सिंग होम के संचालकों द्वारा बेखौफ लगातार उपरोक्त अवैधानिक कार्य किये जा रहे हैं। जिले के अंतर्गत संचालित कुछ नर्सिंग होम में स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों चिकित्सकों द्वारा निर्धारित समयावधि का कोर्स पूर्ण किये बिना केवल 06 माह का कोर्स कर सामान्य सोनोग्राफी, लेवल-2 स्कैन अथवा गैर विशेषज्ञता का रिपोर्ट दिया जा रहा है और बिना किसी एम.बी.बी.एस. चिकित्सक एवं पैथोलॉजी विशेषज्ञों के अवैध रुप से नर्सिंग होम संचालन किया जा रहा है इनके द्वारा अपने संस्थानों में फायर सेफ्टी का कोई अनुमति नहीं ली गई है और न ही बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन संबंधी शासन के दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है जिससे आम जनता एवं मरीजों के स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है एवं जान-माल का खतरा बना हुआ है।

उमेश सेन ने शिकायत पर गंभीरतापूर्ण विचार कर जनहित में उपरोक्त मुद्दे पर त्वरित एवं निष्पक्ष जांच कर बालोद नगर सहित जिले के अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन, विशेषज्ञता एवं अवैध रूप से संचालित डायग्नोस्टिक, अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम पर अंकुश लगाते हुए तत्काल बंद कर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग शासन प्रशासन से किया है।
ज्ञापन के दौरान सतीश विश्वकर्मा ,महेन्द्र सोनवानी (मोनू),उमेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे

 

 

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